Delhi High Court का अहम फैसला: तय सीमा से ज़्यादा शराब रखने पर हो सकती है कार्रवाई, जानें क्या है नियम

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने घर में शराब (Liquor) रखते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि तय मात्रा से अधिक शराब स्टोर करना गैरकानूनी है। हाल ही में Delhi High Court ने एक पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति, जिसकी उम्र 25 साल या उससे अधिक है, एक तय सीमा में ही शराब अपने पास रख सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप एक Joint Family में रहते हैं, तो घर में मौजूद सभी व्यस्क सदस्यों के अनुसार शराब की कुल मात्रा तय की जा सकती है — बशर्ते वह Delhi Excise Act के नियमों के अनुरूप हो।


क्या है शराब रखने की अधिकतम सीमा?

दिल्ली में 25 साल या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित मात्रा तक शराब रख सकता है:

  • Whisky, Rum, Vodka, Gin – अधिकतम 9 लीटर
  • Beer – अधिकतम 18 लीटर
  • Wine और Alcopops – अधिकतम 18 लीटर

इस सीमा से अधिक मात्रा में शराब मिलने पर उसे अवैध भंडारण (Illegal Liquor Storage) माना जाएगा और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


क्या था पूरा मामला?

यह केस वर्ष 2009 का है, जब दिल्ली पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एक घर पर छापेमारी (Raid) की थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उस घर से:

  • 51.8 लीटर Whisky, Gin, Rum और Vodka
  • 55.4 लीटर Beer
  • कुल मिलाकर 132 शराब की बोतलें जब्त कीं।

पुलिस ने आरोप लगाया कि यह अवैध शराब का स्टोरेज है। हालाँकि, जाँच में यह सामने आया कि यह परिवार एक Joint Family है, जिसमें 6 से ज्यादा सदस्य 25 वर्ष से ऊपर के हैं। इस आधार पर शराब की मात्रा कानूनी सीमा में आती है।


Delhi High Court ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि:

“यदि घर में रहने वाले सभी सदस्यों की उम्र और शराब की मात्रा तय सीमा के भीतर है, तो यह अवैध स्टोरेज नहीं माना जा सकता।”

कोर्ट ने इस आधार पर FIR रद्द कर दी और पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपियों पर कोई कार्रवाई न की जाए।


जानिए क्या कहता है Delhi Excise Act?

Delhi Excise Act के तहत शराब रखने की सीमा तय की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति घर में शराब की गैरकानूनी बिक्री या स्टोरेज न कर सके। यदि किसी के पास तय सीमा से अधिक शराब पाई जाती है, तो उसे अवैध भंडारण माना जाता है और संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


निष्कर्ष

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने घर में शराब रखते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि:

✅ आपकी उम्र 25 साल या उससे अधिक हो
✅ शराब की मात्रा Delhi Excise Act के नियमों के अनुसार हो
✅ यदि आप संयुक्त परिवार में हैं, तो सभी व्यस्क सदस्यों की संख्या के अनुसार कुल मात्रा तय करें

अन्यथा, आपको कानूनी कार्रवाई, FIR, और शराब जब्ती जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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