GST 2.0 लागू: क्या पेट्रोल-डीजल, शराब और एलपीजी सिलेंडर हो गए सस्ते? जानिए पूरी जानकारी

सरकार ने 22 सितंबर से पूरे देश में GST 2.0 लागू कर दिया है। इस नए सुधार से कई चीजें सस्ती हो गई हैं और आम लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका असर पेट्रोल, डीजल, शराब और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर भी पड़ा है या नहीं।

सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। बता दें कि इन दोनों पर अब भी जीएसटी लागू नहीं होता। इन पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट (VAT) लगाती हैं। यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में GST सुधार के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार के लिए इन दोनों से बड़ी आय होती है, इसलिए इन्हें GST के दायरे में लाना संभव नहीं हो पाया।

अब बात करते हैं शराब की। शराब भी पेट्रोल और डीजल की तरह जीएसटी के बाहर है। शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। राज्य इस पर वैट और उत्पाद शुल्क वसूलते हैं, जिससे उन्हें बड़ी आमदनी होती है। ऐसे में शराब की कीमतों में भी GST 2.0 का कोई असर नहीं पड़ा है। हां, अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर पर टैक्स कम करके शराब सस्ती कर सकती है।

एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो घरेलू सिलेंडर पर अभी भी 5% जीएसटी और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। नए GST सुधार के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कोई राहत नहीं मिली है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल, शराब और एलपीजी जैसे ज़रूरी प्रोडक्ट्स की कीमतों पर GST 2.0 का कोई असर नहीं पड़ा है। हां, बाकी कई चीजों पर टैक्स कम किया गया है जिससे कुछ राहत जरूर मिली है, जैसे होटल सेवाएं, कुछ फूड आइटम्स और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। लेकिन पेट्रोल-डीजल और शराब जैसी चीज़ें अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इनकी कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं।

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